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राजधानी दिल्ली में सोमवार से ऑड-ईवन को लागू करने सम्बंधी दिल्ली सरकार के फ़ैसले को NGT ने मंजूरी दे दी है। लेकिन इसमें एनजीटी ने कुछ शर्तें लगा दी हैं जिसके तहत दोपहिया वाहन और महिलाओं को भी कोई छूट नहीं दी गई है। स्कूटर-बाइट भी ऑड-ईवन के दायरे में आएंगे। NGT के आदेश के मुताबिक ऑड-ईवन के दौरान किसी भी VVIP या फिर अफ़सर को इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। सिर्फ़ आपात वाहनों को ही इसमें छूट की बात एनजीटी की तरफ़ से कही गई है।

एनजीटी के फ़ैसले में एक बात और निकल कर आई जिसमें एनजीटी ने कहा कि भविष्य में PM10 अगर 500 से ज्यादा पहुंची और PM2.5 अगर 300 से ज्यादा के स्तर पर जाती है तो राजधानी में ऑटोमैटिक ऑड-ईवन लागू हो जाएगा।

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sudhir