Scrollup
  • स्कूलों की तरफ से मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने संबंधी शिकायतों की तहकीकात करेगी ये कमेटी
  • पैरेंट्स कमेटी में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे
  • हर जिले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को फीस विसंगति कमेटी की अधिसूचना जारी की। ये कमेटी जस्टिस दुग्गल कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर बनी हैं जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने गठित की थी।

इन कमेटीज के नोटिफिकेशन के बाद अब किसी भी रिकगनाइज्ड अनऐडेड स्कूल के स्टूडेंट के पैरेंट्स/गार्जियन खुद या अन्य पैरेंट्स के साथ मिलकर स्कूल की तरफ से मनमानी फीस और अन्य चार्जेस संबंधी शिकायतें इन कमेटीज से कर सकेंगे। ये शिकायत संबंधित जिले की कमेटी करनी होगी। ऐसी शिकायत करने के लिए 100 रुपये की फीस देनी होगी। हर जिले में गठित होने वाली इस कमेटी में जिले के डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन इसके चेयरपर्सन होंगे।

जोन के एजुकेशन ऑफिसर इसके सदस्य होंगे। एजुकेशन ऑफिसर की गैर मौजूदगी में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर इसके सदस्य होंगे।

डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से नॉमिनेटेड चार्टर्ड एकाउंटेंट इस कमेटी के सदस्य होंगे।

ये कमेटी शिकायत मिलने के 90 दिन के भीतर इस मामले की तहकीकात करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद विभाग इन पर उचित कार्रवाई करेगा। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने ये कमेटीज गठित की हैं।

 

When expressing your views in the comments, please use clean and dignified language, even when you are expressing disagreement. Also, we encourage you to Flag any abusive or highly irrelevant comments. Thank you.

sudhir